गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत राजसात आदेश के विरुद्ध अपील

 

उज्जैन।संभाग में एक महत्वपूर्ण मामले में, रामबाबू साहू पिता वल्लभ दास साहू निवासी वार्ड नं. 9, खुजनेर जिला राजगढ़ ने गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत राजसात आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। अपीलार्थी रामबाबू साहू का कहना है कि उन्होंने वाहन क्र. एम.पी.13-जी.ए.9061 को विशाल तंवर पिता जगदीश तंवर निवासी ग्राम सुस्याहेडी तह सांरगपुर जिला राजगढ़ से खरीदा था। वाहन खरीदते समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाहन के संबंध में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
अपील के अनुसार, वाहन को 7 नवंबर 2024 को 8,50,000 रुपये में खरीदा गया था और वाहन को सुधारने में 50,000 रुपये खर्च किए गए थे। अपीलार्थी का दावा है कि उन्होंने वाहन को सदभाविक क्रेता के रूप में खरीदा था और उन्हें वाहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।
अपील के आधार पर, अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी एकरार्जी के विरुद्ध जारी निष्कासन का आदेश निरस्त करने की कृपा की जाये। अपील में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और राजसात का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है।
अधिवक्ता शेखर श्रीवास्तव ने अपीलार्थी की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि अपीलार्थी को वाहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने वाहन को सदभाविक क्रेता के रूप में खरीदा था। अपील की सुनवाई के दौरान, माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्कों को सुना और मामले की जांच की। अब देखना यह है कि माननीय न्यायालय अपीलार्थी की अपील पर क्या निर्णय लेता है।